केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो कुलाधिपति भी हैं, ने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को पत्र लिखकर उनसे कुलपतियों का चयन करने के लिए सर्च कमेटी को अपना नामांकित व्यक्ति भेजने के लिए कहा है।
नए कुलपति (वीसी) के चयन के नियम के अनुसार, कुलाधिपति एक तीन सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन करते हैं और इसमें विश्वविद्यालय के विशेष सिंडिकेट द्वारा नामित एक व्यक्ति शामिल होता है जो नए कुलपति की तलाश करता है।
अन्य दो में चांसलर का एक नामित व्यक्ति और एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शामिल है। बुधवार को राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के रिक्त पदों पर एक सवाल के जवाब में आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मैंने चयन पैनल में अपना नामांकन देने के लिए केरल विश्वविद्यालय को तीन पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर जब मैं दो सदस्यीय चयन पैनल के साथ आगे बढ़ा तो हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के साथ, हमने साक्षात्कार पैनल गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
खान ने कहा, वे (जो विश्वविद्यालय सिंडिकेट नामिती भेजकर सहयोग नहीं कर रहे हैं) जानते हैं कि मेरा कार्यकाल एक साल में खत्म हो जाएगा और वे उसका इंतजार कर रहे हैं।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS