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बार और बेंच के बीच मुद्दों को चर्चा और सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है : सीजेआई चंद्रचूड़

बार और बेंच के बीच मुद्दों को चर्चा और सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है : सीजेआई चंद्रचूड़

Updated on: 17 Sep 2023, 11:30 PM

नई दिल्ली:

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि बार और बेंच के बीच मुद्दों को चर्चा और सहयोग के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है, जबकि वकीलों को हड़ताल या अदालतों का बहिष्कार जैसे तरीकों का सहारा न लेने की चेतावनी दी।

75वें मराठवाड़ा मुक्ति दिवस, जिसे मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के नाम से भी जाना जाता है, को मनाने के लिए छत्रपति संभाजी नगर में 600 से अधिक अधिवक्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि कानूनी प्रणाली को मजबूत करने और इसे भविष्य के लिए लचीला बनाने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों के बीच अधिक सहयोग एक शर्त है।

सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशेवरों के रूप में महिलाओं को कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण जगह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला वकीलों को पर्याप्त संस्थागत समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना कानूनी पेशे के प्रत्येक सदस्य का संवैधानिक कर्तव्य है। साथ ही, उन्होंने सभी बार को युवा वकीलों को उचित मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया।

सीजेआई ने मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक महत्व का दिन मनाने की वार्षिक परंपरा के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

हाल ही में, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश जिंदल की पीठ ने बार के सदस्यों से सहयोग का आह्वान करते हुए कहा था कि यदि अधिवक्ता अपना सहयोग नहीं देंगे तो अधीनस्थ अदालतों के लिए भारी बकाया मामलों से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

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