सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने शनिवार को हुई एक विशेष बैठक में स्वत: संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में प्रवेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जुड़े एक मामले में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा जारी किए गए सीबीआई जांच के निर्देश भी शामिल हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़.की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम पश्चिम बंगाल राज्य और उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर रहे हैं। हम सोमवार को फिर से कार्यवाही सूचीबद्ध करेंगे। इस बीच, हम उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा देंगे और इस स्तर पर सीबीआई को संदर्भित करने के एकल-न्यायाधीश के निर्देशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा देंगे।”
पीठ में शामिल न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस ने कहा कि शीर्ष अदालत सोमवार को फैसला करेगी कि मामले में आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है।
उठने से पहले, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अभी कार्यभार संभालेगी।
मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत ने राज्य में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ और एकल न्यायाधीश पीठ के बीच उत्पन्न अभूतपूर्व मतभेदों का स्वत: संज्ञान लिया था।
गुरुवार को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित एक फैसले को अनदेखा किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की तुरंत जांच शुरू करने को कहा था।
बुधवार को एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा इस मामले में सीबीआई जांच के लिए दिए गए आदेश पर न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के दो न्यायाधीशों में से एक पर किसी राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट रूप से कार्य करने का भी आरोप लगाया।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS