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नई दिल्ली:
राउज एवेन्यू कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की तीसरी बटालियन सिसोदिया को तिहाड़ जेल से घर ले गई।
आबकारी नीति मामले में जेल में बंद सिसोदिया ने शुक्रवार को इलाज करा रही अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगी थी।
अदालत ने अनुरोध के मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए यात्रा की अनुमति दे दी।
आप नेता को उस परिसर में ले जाया गया, जो कभी दिल्ली सरकार में उनके कार्यकाल के दौरान उनका आधिकारिक निवास हुआ करता था।
बैठक आधिकारिक आवास पर हुई, जो अब एक अन्य आप नेता, दिल्ली की वर्तमान शिक्षा मंत्री आतिशी को आवंटित किया गया है।
आवास आवंटन में बदलाव उपमुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद हुआ।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने सिसोदिया को अपने घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी।
विशेष न्यायाधीश ने निर्दिष्ट किया कि यात्रा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगी, और स्वीकृत घंटों के दौरान सिसोदिया पुलिस हिरासत में रहेंगे।
सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए भी पांच दिनों की अवधि के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति मांगी थी।
इस अनुरोध के जवाब में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने इसका विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को अंतरिम जमानत याचिका दायर करनी चाहिए थी, और उन कानूनी प्रावधानों पर सवाल उठाया जिनके तहत सिसोदिया ने यात्रा की अनुमति मांगी थी।
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