उत्पाद शुल्क नीति मामला : दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई
उत्पाद शुल्क नीति मामला : दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई
नई दिल्ली:
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने इससे पहले 5 फरवरी को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी और इस अवधि के दौरान उन्हें सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी।
अदालत ने 12 फरवरी को सिसोदिया को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
न्यायाधीश ने पहले भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच की स्थिति के बारे में अधूरे खुलासे पर चिंता जताते हुए सुनवाई की अगली तारीख तक मामले पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
केंद्रीय एजेंसी ने एक रिपोर्ट भी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि 16 आरोपी व्यक्तियों के संबंध में जांच जारी है और जांच महत्वपूर्ण चरण में है। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने अधूरी स्थिति रिपोर्ट और हाल ही में प्राप्त अनुवादित दस्तावेजों की जांच के लिए समय की जरूरत का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी। अदालत ने सीबीआई को मामले की जटिलता को समझते हुए बड़ी संख्या में केस फाइलों तक कुशल पहुंच के लिए बचाव पक्ष के वकीलों के लैपटॉप में जरूरी सॉफ्टवेयर लगाने का निर्देश दिया था।
गुरुवार को विभिन्न आरोपी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सीबीआई द्वारा उन्हें प्रदान किए गए कुछ दस्तावेजों की पहुंच के बारे में चिंता जताई। उन्होंने शिकायत की कि ये दस्तावेज उनके कंप्यूटर पर नहीं खुल रहे हैं। इसके बाद वकीलों ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अदालत का सहारा लिया।
उठाई गई चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अदालत ने उन्हें सीधे सीबीआई कार्यालय जाने और संबंधित दस्तावेजों को देखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।
इस बीच, सीबीआई ने जांच की प्रगति पर अपडेट पेश करते हुए अदालत को स्थिति रिपोर्ट सौंपी।
गौरतलब है कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई थी।
कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की जांच दोनों प्रवर्तन एजेंसियों - प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा की जा रही है।
बुधवार को उसी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी लंबित उपचारात्मक याचिका पर विचार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामले में सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर विचार करने के बारे में अपना फैसला टाल दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सिसोदिया के कानूनी सलाहकारों की दलीलों के बाद न्यायाधीश ने 17 जनवरी को आदेश बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।
जज अब इस मामले की सुनवाई 2 मार्च को करेंगे, जब आप सांसद संजय सिंह और सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो जाएगी।
पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा था कि जब तक उनकी सुधारात्मक याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है, तब तक सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Maa Laxmi Shubh Sanket: अगर आपको मिलते हैं ये 6 संकेत तो समझें मां लक्ष्मी का होने वाला है आगमन
-
Premanand Ji Maharaj : प्रेमानंद जी महाराज के इन विचारों से जीवन में आएगा बदलाव, मिलेगी कामयाबी
-
Aaj Ka Panchang 29 April 2024: क्या है 29 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Arthik Weekly Rashifal: इस हफ्ते इन राशियों पर मां लक्ष्मी रहेंगी मेहरबान, खूब कमाएंगे पैसा