हैदराबाद पुलिस ने बोधन के पूर्व विधायक मोहम्मद शकील आमिर के बेटे मोहम्मद राहील आमिर उर्फ साहेल को 2022 के सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी बनाया है। इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई थी। पुलिस ने राहील आमिर को पिछले हफ्ते एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने फरवरी 2022 में रोड नंबर 45 जुबली हिल्स पर हुई दुर्घटना के मामले को फिर से खोला है। राहील ने रोड पार कर रही काजल चौहान को कथित तौर पर कार से टक्कर मार दी थी। जिस कारण उसकी गोद से गिरकर दो महीने के बच्चे की मौत हो गई थी।
17 फरवरी 2022 की रात हुए इस हादसे में तीन लोग घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक, एमएलए का स्टीकर लगी थार कार ने सड़क पार कर रहे गुब्बारे बेचने वालों को टक्कर मार दी थी। काजल चौहान और अन्य गुब्बारे बेचने वाले महाराष्ट्र के निवासी थे।
हादसे के बाद कार सवार तीन लोग वाहन छोड़कर फरार हो गए। बाद में, पुलिस ने सैयद अफनान अहमद को गिरफ्तार कर किया। सैयद अफनान ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर कबूल किया था कि वह कार चला रहा था। उसने पुलिस को यह भी बताया था कि राहील और एक अन्य दोस्त मोहम्मद माज कार में थे।
हालांकि, हाल के एक मामले में राहील को प्रजा भवन के पास ट्रैफिक बैरिकेड को अपनी लक्जरी कार से टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस बीच पुलिस ने पहले के मामले को फिर से खोल दिया और जांच शुरू कर दी।
जांच में कथित तौर पर पाया गया कि प्रजा भवन के पास दुर्घटना से संबंधित मामले की तरह, 2022 के मामले में किसी और व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया। कथित तौर पर राहील ही कार चला रहा था।
पुलिस ने धाराओं में बदलाव करते हुए आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
प्रजा भवन दुर्घटना मामले में पिछले साल दिसंबर से गिरफ्तारी से बच रहे राहील को 8 मार्च को दुबई से लौटने के तुरंत बाद हैदराबाद हवाईअड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। बाद में एक अदालत ने उसे 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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Source : IANS