प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मद्रास हाईकोर्ट से तमिलनाडु द्रमुक नेता और पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के खिलाफ नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में जल्द सुनवाई पर विचार करने का अनुरोध किया है।
ईडी ने न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश के समक्ष अपने हलफनामे में कहा कि पूर्व मंत्री जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई नहीं शुरू होने देना चाहते थे।
ईडी ने अदालत से मुकदमा पूरा होने से पहले जमानत देने की याचिका स्वीकार करने के बजाय तत्काल सुनवाई का आदेश देने का आग्रह किया है।
ईडी ने अदालत में कहा कि उसने बार-बार सुनवाई शुरू करने के लिए कहा था लेकिन आरोपी जानबूझकर चेन्नई में प्रधान सत्र न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया में देरी कर रहा है।
जांच अधिकारी कार्तिक दुसारी ने अदालत को यह भी बताया कि सेंथिल बालाजी लंबे समय तक कारावास की शिकायत नहीं कर पाएंगे, जबकि देरी उनके स्वयं के कार्यों के कारण हुई है।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक एन. रमेश ने बताया कि जमानत याचिकाकर्ता को 14 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।
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Source : IANS