समन का पालन नहीं करने पर अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी पहुंची कोर्ट
समन का पालन नहीं करने पर अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी पहुंची कोर्ट
नई दिल्ली:
11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में अमानतुल्ला खान के खिलाफ कई समन जारी किए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। ये भी आरोप है कि दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में उनकी नियुक्ति अवैध तरीके से की गई।
आरोप है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते उन्होंने 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां करवाई।
ईडी ने मामले में जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
जांच के दौरान, ईडी ने सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर भी गौर किया।
ओखला में कथित तौर पर अवैध धन से खरीदी गई 36 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए 8 करोड़ रुपये नकद दिए गए थे। ईडी का कहना है कि संपत्ति खान के कहने पर खरीदी गई और नकद लेनदेन के सबूत हैं।
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