Advertisment

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब, एक्‍स पर सामग्री को लेकर गौरव भाटिया के मानहानि मुकदमे पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब, एक्‍स पर सामग्री को लेकर गौरव भाटिया के मानहानि मुकदमे पर फैसला सुरक्षित रखा

author-image
IANS
New Update
hindi-delhi-hc-reerve-verdict-on-bjp-leader-enior-advocate-gaurav-bhatia-defamation-uit-over-youtube

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता गौरव भाटिया द्वारा कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

यह मामला पिछले महीने गौतमबुद्धनगर जिला एवं सत्र न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के दौरान हुई मारपीट की घटना के बाद उनके बारे में प्रसारित मानहानिकारक सामग्री के बारे में भाटिया के दावे से जुड़ा हुआ है।

भाटिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी और अधिवक्ता राघव अवस्थी न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष पेश हुए। उन्होंने अदालत को भाटिया की प्रतिष्ठा पर कुछ ऑनलाइन वीडियो के हानिकारक प्रभाव के बारे में सूचित किया और कथित दुर्भावनापूर्ण इरादे से वीडियो पोस्‍ट किए जाने के बारे में चिंता जताई। उन्‍होंने इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।

अदालत ने कहा कि वह 10 अप्रैल को आदेश सुनाएगी। भाटिया ने वीडियो में अपमानजनक लहजे और सामग्री पर ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से ऐसे उदाहरणों पर ध्यान दिया, जहां एंकर उनकी उपलब्धियों और राजनीतिक संबद्धता का मजाक उड़ाते दिखाई दिए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुचित रूप से प्रसारित सामग्री के कारण कड़ी मेहनत और समर्पण से अर्जित उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई।

भाटिया ने वीडियो को तत्काल हटाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हर पल उनके ऑनलाइन रहने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।

उन्होंने नैतिक मानकों को बनाए रखने और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए मीडिया की जिम्मेदारी पर जोर दिया और वीडियो में स्पष्ट ऐसे सिद्धांतों की स्पष्ट उपेक्षा पर अफसोस जताया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment