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दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही रोकी

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही रोकी

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 10 Nov 2023, 08:55:01 PM
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(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

नई दिल्ली:   दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल के खिलाफ विदेशी मुद्रा शुल्क से संबंधित कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

अदालत के अंतरिम आदेश में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) द्वारा मुंजाल को समान आधार पर दोषमुक्त किए जाने पर प्रकाश डाला गया, जिसका खुलासा ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान नहीं किया गया था।

पिछले साल डीआरआई की अभियोजन शिकायत में मुंजाल और अन्य पर विदेशी मुद्रा सहित प्रतिबंधित वस्तुओं का अवैध रूप से निर्यात करने का आरोप लगाया गया था।

मुंजाल ने यह कहते हुए शिकायत को रद्द करने की मांग की कि ट्रायल कोर्ट के समन आदेश में कारणों का अभाव है और मार्च 2022 में सीईएसटीएटी द्वारा उनके दोषमुक्ति की अनदेखी की गई है।

मुंजाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि डीआरआई ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सीईएसटीएटी के फैसले को छुपाया।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने समन आदेश में कारणों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए मामले को प्रथम दृष्टया विचार करने योग्य माना।

अदालत ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 1 जुलाई 2023 के आदेश के लागू और अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी 2024 तक सभी संबंधित कार्यवाही को निलंबित कर दिया।

हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायत और 2019 का कारण बताओ नोटिस काफी हद तक समान थे और सीईएसटीएटी के दोषमुक्ति का खुलासा नहीं किया गया था। अदालत ने मुंजाल की याचिका पर डीआरआई को नोटिस जारी किया और जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने भी शुल्क या निषेध की कथित चोरी से संबंधित डीआरआई आरोप पत्र से उपजे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामला शुरू किया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

First Published : 10 Nov 2023, 08:55:01 PM