दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को 2020 से लापता लड़के का पता लगाने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को 2020 से लापता लड़के का पता लगाने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 14 Nov 2023, 11:00:01 PM
hindi-delhi-hc-direct-it-formation-for-miing-minor-et-two-week-deadline--20231114212706-202311142234

(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

नई दिल्ली:   दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां पुलिस को 2020 में लापता हुए एक लड़के को खोजने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश लड़के के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में आया, जिसमें लापता लड़के को पेश करने की मांग की गई थी, जो उस समय 17 साल का था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका बेटा अगस्त, 2020 में अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ रोहिणी में एक नहर पर जाने के बाद लापता हो गया।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त, उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री सहित विभिन्न अधिकारियों को कई शिकायतों के बावजूद बच्चा अभी तक नहीं मिला है।

एफआईआर दर्ज होने के बाद किए गए प्रयासों पर विचार करने के बाद अदालत ने कार्यवाही बंद कर दी और एक एसआईटी के गठन का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और शलिंदर कौर की खंडपीठ ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को तुरंत एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, जिसे दो सप्ताह के भीतर पूरा करने को प्राथमिकता दी गई।

खंडपीठ ने कहा कि किसी भी देरी के मामले में पुलिस को ट्रायल कोर्ट को त्रैमासिक स्‍टेटस रिपोर्ट देना अनिवार्य है। यदि कोई सुराग मिलता है, तो तुरंत याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए।

अदालत ने पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न संगठनों और कार्यालयों को पत्र भेजे जाने के बावजूद ताजा स्‍टेटस रिपोर्ट के अनुसार लापता लड़के के संबंध में कोई सुराग नहीं मिला।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

First Published : 14 Nov 2023, 11:00:01 PM