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दिल्ली हाइ्रकोर्ट ने आईआईसीसी अध्यक्ष के चुनाव के लिए न्यायमूर्ति तलवंत सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया

दिल्ली हाइ्रकोर्ट ने आईआईसीसी अध्यक्ष के चुनाव के लिए न्यायमूर्ति तलवंत सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया

Updated on: 12 Oct 2023, 09:10 PM

नई दिल्ली:

इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर (आईआईसीसी) के पदाधिकारियों के बीच अंदरूनी कलह को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति तलवंत सिंह (सेवानिवृत्त) को अध्‍यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

उच्च न्यायालय ने पहले आईआईसीसी के सचिव और कोषाध्यक्ष को निर्देश दिया था - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी, जो अध्‍यक्ष पद के लिए चल रहे संघर्ष के कारण कामकाज में रुकावट का अनुभव कर रही है, क्‍योंकि कर्मचारियों के वेतन और विविध खर्चों के लिए चेक पर हस्ताक्षर कौन करेेेेगा, यह तय नहीं हो पा रहा है।

वेतन का मुद्दा मुख्य मुकदमे से उपजा है, जो पार्टियों - आईआईसीसी और उसके अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी के बीच विवादों से संबंधित है।

यह मुक़दमा समाज को क़ुरैशी और न्यासी बोर्ड के अन्य सदस्यों के हाथों और अधिक गिरावट और कुप्रबंधन से बचाने के लिए है, जिसमें 11 व्यक्ति शामिल हैं - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सामान्य निकाय द्वारा सात निर्वाचित सदस्य, और दो सदस्य जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ।

चेक पर अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाने थे, लेकिन चूंकि क़ुरैशी 14 जून को 75 वर्ष के हो गए, इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज नंबर 8 के अनुसार वह अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकते।

अब पर्यवेक्षक को सदस्यता ऑडिट करने का काम सौंपा गया है, ताकि यह देखा जा सके कि सोसायटी के सदस्य कौन हैं और यदि आवश्यक हो, तो वित्तीय ऑडिट भी किया जाए।

एक बार चुनाव हो जाने के बाद नव-निर्वाचित न्यासी बोर्ड को आईआईसीसी के मामलों को सौंप दिया जाएगा, और वर्तमान विवाद संभवतः समाप्त हो जाएंगे।

उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि क़ुरैशी की अध्यक्षता में आईआईसीसी अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया है और निर्धारित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए मनमौजी और मनमाने ढंग से काम कर रहा है।

याचिका के अनुसार, क़ुरैशी परिसर में अनधिकृत रेस्तरां और कैफे खोलकर व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। संदिग्ध वैधता के साथ पदाधिकारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रस्तावित संशोधन के कारण स्थिति बढ़ गई है।

याचिका में कहा गया है, कुरैशी और न्यासी बोर्ड के अन्य सदस्यों को बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा सहायता और प्रोत्साहन दिया गया है, जिन्होंने विश्‍वास के उल्लंघन के विभिन्न कृत्यों में खुले तौर पर या मौन रूप से क़ुरैशी का समर्थन किया है।

आरोप है कि क़ुरैशी ने 9 मई को मेमोरेंडम में संशोधन के लिए 24 मई को आम सभा की विशेष बैठक बुलाने का नोटिस जारी किया था।

आईआईसीसी के सचिव ने विशेष बैठक बुलाने पर आपत्ति जताई।

आरोप लगाया गया है, आम सभा की विशेष बैठक बुलाने के पीछे छिपा हुआ एजेंडा अन्य बातों के साथ-साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड 8 (डी) में प्रदान की गई 75 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को हटाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन करना था।

इस प्रकार कार्यकारिणी के विभिन्न सदस्यों और न्यासी मंडल के बीच चल रही गंभीर खींचतान के मद्देनजर आईआईसीसी का कामकाज प्रभावित हुआ है।

23 मई को उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई तक कोई भी बैठक बुलाने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे और सचिव और कोषाध्यक्ष को इसमें शामिल किया था।

अदालत ने क़ुरैशी को भविष्य में कोई एजीएम या विशेष आम सभा की बैठक नहीं बुलाने का भी निर्देश दिया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.