Advertisment

दिल्ली आबकारी नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई 5 मार्च तक स्थगित की

दिल्ली आबकारी नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई 5 मार्च तक स्थगित की

author-image
IANS
New Update
hindi-delhi-excie-policy-cam-cae-c-adjourn-hearing-on-anjay-ingh-plea-till-march-5--20240205161205-2

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को आप के राज्यसभा सांसद द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए एएसजी राजू ने कहा, “नियमित जमानत पर आदेश (दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा) सुरक्षित रखा गया है और एक-दो दिन में फैसला आ सकता है। इस मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित किया जा सकता है।”

इसके बाद पीठ ने मामले के 5 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सिंह की याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती दी गई थी।

नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता द्वारा ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था।

इसने आप नेता को संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment