दिल्ली की एक अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े तीन मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 11 से 13 सितंबर तक ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा करने की अनुमति दे दी है।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने जिंदल के पिछले यात्रा इतिहास और निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमे का सामना करने के लिए लगातार भारत लौटने को ध्यान में रखते हुए उनके यात्रा अनुरोध को मंजूरी दे दी।
अदालत ने जिंदल को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कि वह अपनी यात्रा के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।
जिंदल ने अपने व्यापारिक हितों के सिलसिले में विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। वह कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े कई मामलों में मुख्य आरोपी हैं, जिनमें से एक मामले की जांच सीबीआई और दूसरे की जांच ईडी कर रही है।
ये मामले कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। सीबीआई और ईडी दोनों ने जिंदल के यात्रा आवेदन का विरोध नहीं किया, जिसके कारण अदालत ने उन्हें ओमान और यूएई की यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया।
इस अदालत की सुविचारित राय में, आवेदक/अभियुक्त 11 से 13 सितंबर तक ओमान और यूएई की विदेश यात्रा के लिए अदालत की अनुमति का हकदार है।
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Source : IANS