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अवैध धन उगाही को लेकर कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज

अवैध धन उगाही को लेकर कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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कर्नाटक के उत्पाद शुल्क मंत्री आर.बी. थिम्मापुरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अवैध रिश्वत के जरिये पैसा जुटाने में शामिल हैं।

यह शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने नई दिल्ली ईडी कार्यालय में दायर की थी। अपनी शिकायत में दिनेश ने ईडी से मंत्री थिम्मापुरा के भ्रष्टाचार और लोकसभा चुनाव के लिए अधिकारियों द्वारा अवैध धन उगाही को रोकने का आग्रह किया है।

उन्होंने अवैध धन उगाही के मामले में पद के दुरुपयोग के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (2) और व्हिसिल ब्लोअर अधिनियम 2014 की धारा 4 (1) के तहत और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत कार्रवाई शुरू करने पर भी जोर दिया है।

दिनेश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, “इस संबंध में तीन डीसी, नौ अधीक्षक, 13 डिप्टी एसपी, 20 निरीक्षकों की एक सूची तैयार की गई है और उनसे पोस्टिंग के लिए 16 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि एकत्र की गई है। बेंगलुरु के आसपास के इंस्पेक्टरों से उन इंस्पेक्टरों को बदलने के लिए 40 से 50 लाख रुपये वसूले गए हैं, जो ढाई से साढ़े तीन साल से सेवा कर रहे हैं और जिनकी स्थानांतरण अवधि अगने महीने में समाप्त हो रही थी।

“डिप्टी एसपी से 30 से 40 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। अधीक्षकों से 25 से 30 लाख रुपये की वसूली की गयी. बेंगलुरु में कार्यरत डीसी से 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपये मिले हैं। इस तरह कुल 18 करोड़ रुपये कैश मिले हैं।

इसमें से पैसा मंत्री आर.बी. थिम्मापुरा तक पहुंच गया है। आधिकारिक सर्कल और सार्वजनिक गलियारे में इसकी व्यापक रूप से चर्चा हो रही है। इसके अलावा, 50 लाख से एक करोड़ रुपये मंत्री के पीए, पीएस और कर्मचारियों तक पहुंच गए हैं।

अधिकारियों से 18 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के बाद एक दिन में सूची तैयार की गई और सीएम की मंजूरी के लिए भेज दी गई।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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