Advertisment

कोयला चोरी मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगाल के मंत्री को जारी समन रद्द करने से किया इनकार

कोयला चोरी मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगाल के मंत्री को जारी समन रद्द करने से किया इनकार

author-image
IANS
New Update
hindi-coal-pilferage-cae-delhi-hc-denie-quahing-ummon-to-wb-law-miniter--20231118182705-202311181914

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य में कोयला चोरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक को जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

अदालत समन और प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द करने की मांग करने वाली घटक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

विशेष रूप से, घटक 12 में से 11 मौकों पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिससे अदालत को भविष्य के समन पर रोक लगाने के उनके अनुरोध पर आश्‍चर्य व्यक्त करना पड़ा, जबकि उन्होंने खुद एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया था।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसी को पहले निर्देश दिया गया था कि वह उनकी उम्र और चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोलकाता में तलब करने पर विचार करे।

न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि ईडी को कम से कम 24 घंटे के नोटिस के साथ अपने कोलकाता कार्यालय में घटक को पेश करने की स्वतंत्रता है।

अदालत ने ईडी के अधिकारियों को किसी भी बाधा से बचाने के लिए याचिकाकर्ता से पूछताछ या पूछताछ के दौरान पर्याप्त पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया।

नवंबर 2020 में शुरू हुए इस मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) से कोयला उत्खनन और चोरी में आपराधिक साजिश और विश्वास के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं।

प्रारंभ में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एसीबी, कोलकाता द्वारा पंजीकृत, ईडी ने बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment