दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ़्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित विवरण के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी।
पिछले हफ्ते, आप सुप्रीमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ को बताया था कि केजरीवाल की याचिका 6 मई को सुनवाई के लिए लगाई हुई है। जवाब में, जस्टिस खन्ना ने वरिष्ठ वकील से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए एक ईमेल भेजने को कहा था। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय हुई।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने नए हलफनामे में, आप सुप्रीमो ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की है और कहा है कि यह चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित रूप से फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है।
इस बीच, ईडी के जवाबी हलफनामे में कहा गया कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है और उनके असहयोगात्मक रवैये के कारण उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी।
हलफनामे में कहा गया कि केजरीवाल नौ बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए और पूछताछ से बचते रहे।
पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था, जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।
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Source : IANS