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सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भट्टी के मामले की सुनवाई से अलग होने के बाद चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर 3 अक्टूबर को विचार करेगा (लीड-1)

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भट्टी के मामले की सुनवाई से अलग होने के बाद चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर 3 अक्टूबर को विचार करेगा (लीड-1)

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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कथित कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में सीआईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगू देशम पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एस.वी. भट्टी ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, मेरे भाई (न्यायमूर्ति भट्टी) को मामले की सुनवाई के बारे में कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन उन्‍होंने किसी विशेष कारण का खुलासा नहीं किया है।

पीठ ने मामले में कोई निश्चित तारीख देने का आदेश पारित नहीं किया, लेकिन याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का नए सिरे से उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी।

तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा एक अलग पीठ द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका का उल्लेख करने के लिए सीजेआई के अदालत कक्ष में गए। हालांकि, सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने किसी अन्य पीठ द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए कोई निर्देश पारित नहीं किया या कोई अंतरिम राहत नहीं दी, लेकिन कहा कि मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को की जाएगी।

लूथरा ने सीजेआई के समक्ष कहा कि आगामी 2024 के आम चुनावों के कारण ही नायडू को एक के बाद एक एफआईआर में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद तेदेपा प्रमुख की पुलिस हिरासत की मांग करने वाली सीआईडी द्वारा दी गई अर्जी आपराधिक प्रक्रिया संहिता का मजाक उड़ाने जैसा है।

सीजेआई ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत ट्रायल कोर्ट को पुलिस हिरासत की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेने से रोकने या ट्रायल कोर्ट के समक्ष किसी अन्य लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं करेगी।

रविवार को विजयवाड़ा एसीबी अदालत ने नायडू की दो दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी। मंगलवार को एसीबी अदालत ने नायडू की जमानत याचिका के साथ-साथ उनकी आगे की हिरासत की मांग करने वाली सीआईडी याचिका पर सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

नायडू ने 22 सितंबर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. रेड्डी की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की याचिका खारिज करने के बाद एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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