सुप्रीम कोर्ट को जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं : सीजेआई
सुप्रीम कोर्ट को जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं : सीजेआई
नई दिल्ली:
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “याचिकाकर्ताओं की दलील से संकेत मिलता है कि मुख्य चुनौती अनुच्छेद 370 को निरस्त करना है और क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान ऐसी कार्रवाई की जा सकती है।”
उन्होंने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट यह मानता हो कि अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी नहीं की जा सकती, इस तथ्य के मद्देनजर राहत नहीं दी जा सकती कि अक्टूबर 2019 में राज्य में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था।
सीजेआई चंद्रचूड़ तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले 2019 के राष्ट्रपति आदेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना रहे हैं।
5 सितंबर को, एक संविधान पीठ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे, ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले मार्च 2020 में, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को सौंपने के याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
तत्कालीन सीजेआई एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 की व्याख्या से संबंधित प्रेम नाथ कौल मामले और संपत प्रकाश मामले में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए पहले के फैसले प्रत्येक के साथ विरोधाभास में नहीं थे।
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