दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के विरोध में आप नेता और दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जमानत याचिका को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह द्वारा दायर एक अन्य याचिका के साथ टैग करने का निर्देश दिया।
इस बीच आप नेता संजय सिंह के पक्ष में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ में शामिल दीपांकर दत्ता को अवगत कराया कि लंबित याचिका पर सुनवाई आगामी 5 मार्च को होगी। ऐसे में दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए।
उक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई 5 मार्च को तय की है।
बता दें कि संजय सिंह ने यह विशेष अनुमति याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गत 7 फरवरी को दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए दाखिल की है, जिसमें कोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनकी जमानत का कोई आधार नहीं बनता है।
हालांकि, स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था, ताकि आरोपी के रूप में संजय सिंह के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो।
22 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद संजय सिंह ने जमानत के लिए 4 जनवरी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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Source : IANS