सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के बागी काँग्रेस विधायकों द्वारा राज्य विधानसभा से उनकी अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले छह काँग्रेस विधायकों को बजट पर मतदान से दूर रहकर पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अयोग्य घोषित कर दिया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोग्यता पर रोक लगाने वाला कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, लेकिन नए चुनावों पर रोक लगाने की माँग करने वाले आवेदन पर नोटिस जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं।
शीर्ष अदालत के समक्ष सीधे दायर याचिका में, बागी विधायकों - राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चेतन्य शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित 29 फरवरी का आदेश अवैध और असंवैधानिक है।
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Source : IANS