Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत याचिका वापस लेने की दी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत याचिका वापस लेने की दी इजाजत

author-image
IANS
New Update
hindi-c-allow-umar-khalid-to-withdraw-bail-plea--20240214160006-20240214165247

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व जेएनयू छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद को अपनी जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। खालिद दिल्ली दंगों से संबंधित एक यूएपीए केस में सलाखों के पीछे हैं।

खालिद की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ से परिस्थितियों में बदलाव के कारण जमानत याचिका को वापस लेने की बात कही।

सिब्बल ने कहा कि खालिद निचली अदालत में जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे।

हालांकि, वरिष्ठ वकील ने पीठ से यूएपीए के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली खालिद की याचिका पर फैसला करने का अनुरोध किया।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने 18 अक्टूबर, 2022 को नियमित जमानत की मांग की खालिद की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

एक ट्रायल कोर्ट ने पहले उन्हें यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment