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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जौहर ट्रस्ट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जौहर ट्रस्ट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने को कहा

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज समाप्ति को चुनौती देने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने को कहा।

सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि परिसर की सीलिंग के खिलाफ तत्काल अंतरिम राहत की मांग करने वाले आवेदन पर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा विचार किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य अधिकारियों के फैसले के खिलाफ याचिका इस साल फरवरी में शुरू की गई थी और उच्च न्यायालय को मामले में अंतरिम राहत पारित करनी चाहिए थी।

वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम आवेदन को लंबित रखा और रिट याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। बाद में जुलाई में हाई कोर्ट ने मामले को यह कहते हुए छोड़ दिया कि इसकी नए सिरे से सुनवाई की जरूरत है।

अधिवक्ता लजफीर अहमद बी.एफ. के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि “ न्यायालय की उक्त कार्रवाई ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के संबंध में तत्काल अंतरिम राहत के लिए आवेदन को प्रभावी ढंग से निरर्थक बना दिया है और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के साथ-साथ लगभग 1,500 छात्रों के साथ गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, इनमें से ज्यादातर कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले जो रामपुर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं।

इससे पहले इस साल मार्च में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर पब्लिक स्कूल को सील करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी और छात्रों की आंतरिक परीक्षा के लिए आवश्यक कक्षाओं को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक दो दिन के लिए।खोलने का निर्देश दिया था।

रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज इस साल जनवरी में समाप्त हो गई थी और तदनुसार, रामपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इमारत खाली करने का निर्देश दिया था। जब स्कूल भवन खाली नहीं किया गया तो रामपुर जिला प्रशासन ने पूरे परिसर को सील कर दिया।

इसके खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति ने जिला प्रशासन के फैसले को रद्द करने की मांग के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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