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बंगाल राशन मामला: ईडी ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार तृणमूल नेता ने 1,000 करोड़ रुपये को विदेशी मुद्रा में बदला

बंगाल राशन मामला: ईडी ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार तृणमूल नेता ने 1,000 करोड़ रुपये को विदेशी मुद्रा में बदला

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यहां विशेष अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल के कथित राशन घोटाले से संबंधित एक हजार करोड़ रुपये की राशि को गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या से जुड़ी एक विदेशी मुद्रा डीलिंग कॉर्पोरेट इकाई के माध्यम से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया गया था।

ईडी ने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत को सूचित किया कि यह रूपांतरण वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2022-23 के बीच हुआ।

केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि छह विदेशी मुद्रा लेनदेन संस्थाओं का गिरफ्तार तृणमूल नेता या उनके परिवार के सदस्यों के साथ सीधा संबंध था। आध्या इन विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए इसी तरह की दूसरी संस्थाओं का भी उपयोग करता था।

सुनवाई के अंत में विशेष अदालत ने आध्या को 3 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सुनवाई के बाद जेल वैन में चढ़ते समय आध्या ने मीडियाकर्मियों से कहा, केवल भगवान ही उन्हें सजा देंगे जो मुझे इस साजिश में फँसाने के लिए जिम्मेदार हैं।

शनिवार को आध्या के वकील ने कोई जमानत याचिका दायर नहीं की। हालाँकि, उन्होंने अपने मुवक्किल को, जो एक किडनी पर जीवित था, सुधार गृह अस्पताल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।

हालांकि, ईडी के वकील ने इस पर आपत्ति जताई और दावा किया कि गिरफ्तार नेता की वर्तमान चिकित्सा स्थिति के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है।

ईडी करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले की आय को डायवर्ट करने के मामले में किए गए विदेशी मुद्रा विनिमय का विवरण प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मदद मांग रहा है।

सूत्रों ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने पहले ही करोड़ों रुपये के विदेशी मुद्रा लेनदेन में निर्धारित मानदंडों से कुछ प्रमुख विचलन की पहचान कर ली है जो राशन वितरण मामले की जांच के दौरान सामने आए हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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