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दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में गहलोत की याचिका पर केंद्रीय मंत्री शेखावत से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में गहलोत की याचिका पर केंद्रीय मंत्री शेखावत से जवाब मांगा

Updated on: 22 Jan 2024, 08:40 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई के दौरान उन्हें बुलाए जाने के खिलाफ दायर अपील पर जवाब देने को कहा।

शेखावत ने राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के संबंध में गहलोत पर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने शेखावत को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए मामले को 6 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

न्यायाधीश ने निचली अदालत से कहा कि वह अपने यहां लंबित मामले को उच्च न्यायालय में तय तिथि से बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दे।

गहलोत ने शेखावत द्वारा दायर शिकायत में अपने समन के खिलाफ उनकी अपील को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

सत्र अदालत ने कहा था कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन में कोई तथ्यात्मक गलती, अवैधता या निष्कर्ष की अनुपयुक्तता नहीं थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने गहलोत की अपील खारिज कर दी थी।

गहलोत ने पहले अपनी दलीलों का बचाव करते हुए कहा था कि उनके बयान सच्चे थे और उन्हें मानहानि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

गहलोत के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल को सूचित किया था कि शेखावत को राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) द्वारा नोटिस दिया गया था, जो कथित 900 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच कर रहा था।

वकील ने तर्क दिया था कि गहलोत ने कभी भी शेखावत पर मामले में दोषी होने का आरोप नहीं लगाया था, बल्कि उन्होंने (गहलोत) कहा था कि शिकायतकर्ता (शेखावत) भी इस मामले में आरोपी हैं और यह मामला मानहानि का नहीं है।

19 सितंबर, 2023 को अदालत ने शेखावत की आपराधिक मानहानि शिकायत में गहलोत को बरी करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके अनुरोध में कोई योग्यता नहीं है।

शेखावत ने मार्च 2023 में गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि संजीवनी मामले की जांच शुरू की गई थी, लेकिन उनके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं था और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मानहानि के लिए गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।

उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए उचित वित्तीय मुआवजे की भी मांग की।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.