ड्रग्स से होने वाली मौताें पर असम के करीमगंज जिले में कम से कम तीन मस्जिद समितियों ने बड़ा़ फैसला लिया है। समितियों ने कहा है कि ऐसे लोगों को मैजडीही कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
करीमगंज में मैजडीही क्षेत्र की तीन मस्जिद समितियां नशीली दवाओं के दुरुपयोग और सूदखोरी के खतरों से लड़ने के लिए सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर पहुंचीं है।
मस्जिद समिति के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि इसके अतिरिक्त, यह निर्णय लिया गया कि इन गैरकानूनी कार्यों में शामिल लोगों के रिश्तेदारों को भी मैजडीही कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मैजडीही कब्रिस्तान समिति द्वारा बुलाई गई बैठक में इस निर्णयों की पुष्टि की गई। हेरोइन, याबा गोलियां और कैनाबिस की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हैं।
यही सीमाएं उन गैरकानूनी साहूकारों पर भी लागू होती हैं जो ऊंची ब्याज दरें वसूलते हैं।
मस्जिद समिति ने इन अपराधों को करने वाले लोगों के सामाजिक बहिष्कार का भी समर्थन किया है।
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Source : IANS