बारामूला पुलिस की अर्जी पर उरी की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर के आठ आतंकवादी संचालकों (हैंडलर) को भगोड़ा घोषित किया है।
इनमें से सात की पहचान मोहम्मद आजाद, नसीर अहमद, करीम दीन, मोहम्मद हफीज मीर, मीर अहमद, शौकत अहमद पासवाल, अहद भट्ट और बशीर अहमद के रूप में हुई है।
पुलिस ने बताया, आतंकवादी संचालक वर्तमान में पाकिस्तान में हैं और विभिन्न आतंकवादी संगठनों के साथ काम कर रहे हैं।
पुलिस ने कहा, इन आठ आतंकवादी संचालकों के खिलाफ अदालत से सीआरपीसी की धारा 87 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। जिन्हें अदालत के आदेशों के साथ उनके आवासों और सार्वजनिक स्थानों पर चिपका दिया गया है।
आगे कहा कि एक महीने के भीतर आतंकी संचालकों को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 88 के तहत संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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Source : IANS