आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एक अदालत ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी थोटा त्रिमुरथुलु और आठ अन्य को 1996 में दलित युवकों का मुंडन कराने के मामले में 18 महीने जेल की सजा सुनाई।
अदालत ने नौ दोषियों में से प्रत्येक पर 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। त्रिमुरथुलु अगले महीने होने वाले चुनाव में कोनसीमा जिले की मंडापेटा विधानसभा सीट से वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार भी हैं।
इस मामले ने 1996 में सनसनी फैला दी थी। पीड़ित और उनके परिवार के सदस्य ढाई दशक से अधिक समय से न्याय का इंतजार कर रहे थे।
रामचंद्रपुरम के तत्कालीन निर्दलीय विधायक त्रिमुरथुलु ने 29 दिसंबर 1996 में कथित तौर पर दो दलित युवकों कोटि चिन्ना राजू और डंडाला वेंकट रत्नम का मुंडन कर दिया था और पूर्वी गोदावरी जिले में वेंकेटयापलेम के चल्लापौडी पट्टाभिरामय्या, कनिकेला गणपति और पुव्वाला वेंकट रामाना नामक तीन अन्य लोगों की पिटाई की थी। ऐसा बताया जाता है कि पीड़ितों ने विधानसभा चुनाव में उनका विरोध किया था।
दलित युवक ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पोलिंग एजेंटों के लिए काम किया था। दोनों पीड़ितों की शिकायत पर 1997 में पूर्वी गोदावरी जिले के द्राक्षारामम थाने में केस दर्ज किया गया। त्रिमुरथुलु 1999 और 2014 में टीडीपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे।
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Source : IANS