Advertisment

गुरुग्राम में 15 जमीन मालिकों के खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज

गुरुग्राम में 15 जमीन मालिकों के खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज

author-image
IANS
New Update
hindi-100-fir-regitered-againt-15-landowner-in-gurugram-for-illegally-developing-colonie--2024020612

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) गुरुग्राम ने अवैध कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 15 लोगों के खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज की है।

विभाग की दायर शिकायत के अनुसार, ये कॉलोनियां लगभग 110 एकड़ में विकसित की जा रही थीं, जिनमें फर्रुखनगर में छह, पटौदी में तीन, सोहना में दो और पटौदी के भोंडसी, सिधरावली, बिलासपुर और बोहड़ाकलां में एक-एक अवैध कॉलोनी शामिल है।

शिकायत में जिक्र है कि इन कॉलोनियों को विभाग की पूर्व अनुमति के बिना बनाया गया, जो हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम के सेक्टर -7 ए के अंतर्गत आती है।

डीटीसीपी (प्रवर्तन) मनीष यादव ने कहा, हमने इन जमीन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हमने आदेश जारी किया कि वे अवैध ढांचों को खुद हटा दें, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे, जिससे हमें विध्वंस अभियान चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जमीन मालिक इन्हें फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमें इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी।

बीते छह महीनों से विभाग ने 70 से अधिक विध्वंस अभियान चलाए हैं और 500 एकड़ में फैली लगभग 100 अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया है।

उन्होंने कहा, डीटीसीपी विभाग ने संबंधित तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां नहीं की जानी चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो संबंधित तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने लोगों से यह भी कहा है कि वे इन अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment