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जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रहने के आरोप में 9 रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी पर केस दर्ज (लीड-1)

जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रहने के आरोप में 9 रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी पर केस दर्ज (लीड-1)

Updated on: 19 Dec 2023, 12:35 PM

जम्मू:

विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की जांच के लिए एक विशेष अभियान में, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अवैध रूप से भारतीय पहचान दस्तावेज जैसे अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड आदि हासिल करने और जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में अवैध रूप से रहने के लिए नौ रोहिंग्याओं और एक बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जिले के विभिन्न स्थानों पर विदेशियों (रोहिंग्या और बांग्लादेशी) के अवैध रूप से रहने के संबंध में विस्तृत जांच करने के बाद, म्यांमार की रहने वाली राहीला बेगम, शकीला बेगम, जहां आरा, मीम बानो और मुस्कान बानो के खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसी तरह, रोहिंग्याओं और उनके मददगार जवैरा बेगम, शबनम बेगम, नूर भार और जीनत बेगम (सभी म्यांमार के निवासी) के खिलाफ गंदोह के पुलिस स्टेशन में कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा, विस्तृत जांच की गई और यह सामने आया कि ये रोहिंग्या डोडा जिले में प्रवेश करने में कामयाब रहे और डोडा जिले के स्थायी निवासी के रूप में अपनी पहचान का खुलासा करने के लिए अवैध रूप से भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल किए।

ढाका निवासी एक बांग्लादेशी नागरिक नुसरत जहां और उसके मददगारों के खिलाफ अवैध रूप से वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने और भारतीय पहचान दस्तावेजों की खरीद के लिए मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा, जारी जांच के दौरान, पुलिस ने घर की तलाशी ली और आपत्तिजनक चीजें बरामद की, जिसे सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है।

इन विदेशियों को भारतीय पहचान दस्तावेज और अन्य संबद्ध सहायता प्रदान करने में शामिल सुविधा प्रदाताओं और सरकारी कर्मचारियों का पता लगाने के लिए इन सभी मामलों की जांच शुरू कर दी गई है ताकि मदद करने वाले ऐसे हाथों पर कार्रवाई की जा सके।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.