सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है. सीएम केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर की गई थी. उनकी इस याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस सीटी रवि कुमार कर रहे हैं. इससे पहले 23 अगस्त को भी इसी बेंच ने मामले में सुनवाई की थी. बता दें कि ईडी मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है.
[अरविंद केजरीवाल सुनवाई]
— बार & बेंच - Hindi Bar & Bench (@Hbarandbench) September 5, 2024
सुप्रीम कोर्ट जल्द ही दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिकाओ पर सुनवाई करेगा जिसमे उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है, और दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत मांगी है@CBIHeadquarters@ArvindKejriwal pic.twitter.com/NSyNyflF8b
सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई
कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सीएम केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं. सुनवाई के दौरान सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि मैं कुछ तारीखों का जिक्र करना चाहता हूं, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि सीबीआई ने केजरीवाल को बाहर आने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है. आगे कोर्ट में बोलते हुए सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में 2 बार रिलीज आर्डर मिला. बावजूद इसके भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, सीबीआई की तरह से अपना पक्ष एस वी राजू रख रहे हैं.
कोर्ट ने सीबीआई से पूछे ये सवाल-
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल न कर के सीधे हाई कोर्ट में दाखिल की थी. जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह हम तय करेंगे कि क्या इस मामले में दखल देना है या नहीं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई किए बगैर निचली अदालत जाने के कहने पर सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को इस पर विस्तृत सुनवाई करनी चाहिए थी.
जिस पर सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गिरफ्तारी और जमानत के फैसले एक साथ सुनाए गए. हाईकोर्ट पर बहुत ज़्यादा बोझ है. जब ऐसे मामले आते हैं, तो उनका पूरा बोर्ड अव्यवस्थित हो जाता है. मामले की सुनवाई छुट्टी के दिन हुई क्योंकि वह एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है.
सीबीआई के वकील को बहस के लिए मिले 45 मिनट
सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के मामले में लंच के बाद सुनवाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वकील ASG राजू से पूछा कि क्या आप आधे घंटे में बहस पूरी कर लेंगे. जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि समय चाहिए. SC ने कहा ठीक है 45 मिनट आपको बहस करने के लिए देंगे.
कथित शराब घोटाले मामले में कई नेताओं को SC से मिल चुकी है राहत
बात दें कि ईडी केस मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था. केजरीवाल से पहले सुप्रीम कोर्ट कई आप नेताओं को कथित शराब नीति घोटाले केस में राहत दे चुकी है.जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, के कविता, संजय सिंह, विजय नागर का नाम शामिल है. मनीष सिसोदया को बीते 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. जिसके बाद करीब 17 महीने बाद सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकले.