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कॉलेज फेस्‍ट से पहले पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित करने का दिल्‍ली हाई कोर्ट का निर्देश

कॉलेज फेस्‍ट से पहले पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित करने का दिल्‍ली हाई कोर्ट का निर्देश

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस और कॉलेज अधिकारियों दोनों को शैक्षणिक संस्थानों के भीतर फेस्टिवल और फंकशन के आयोजन से पहले उचित पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि इन समारोहों के दौरान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है।

अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याचिका में 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज के भीतर हुई छेड़छाड़ और यौन दुर्व्यवहार की कथित घटनाओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की गई थी।

गार्गी कॉलेज के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव, रेवेरी 2020 के दौरान 6 फरवरी 2020 को छेड़छाड़ और यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं हुईं।

याचिका में दावा किया गया कि दिल्ली चुनाव में फायदा उठाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत इन घटनाओं को अंजाम दिया गया।

दिल्ली सरकार की वकील नंदिता राव ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक अज्ञात रिपोर्ट दायर की है क्योंकि इसमें शामिल लड़कियां सीसीटीवी फुटेज से यौन उत्पीड़न के कृत्यों में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में असमर्थ थीं।

उन्होंने कहा कि कुछ प्रभावित लड़कियों ने अपने जीवन में आगे बढ़ने के कारण बयान नहीं देने का फैसला किया।

पुलिस द्वारा की गई शुरुआती गिरफ्तारियों में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की छात्राएं सकारात्मक रूप से पहचान नहीं कर सकीं।

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि हालांकि छात्राओं ने छेड़छाड़ की घटनाओं की सूचना दी, लेकिन किसी भी व्यक्ति की सकारात्मक पहचान नहीं की जा सकी और किसी भी लड़की ने विशेष रूप से किसी को फंसाया नहीं।

मामला फिलहाल 23 अगस्त को साकेत कोर्ट के संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा विचार के लिए निर्धारित है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इसी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए अदालत ने पुलिस आयुक्त को ऐसे किसी भी समारोह के आयोजन से पहले उचित पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बचने के लिए पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि ऐसा कोई भी समारोह आयोजित करने से पहले उचित पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए।

निर्देश का उद्देश्य ऐसे आयोजनों के दौरान सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और छात्रों की सुरक्षा करना है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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