सरकार ने एयरलाइनों को हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के बीच यात्री हैंडलिंग उपायों को लागू करने का निर्देश दिया

यात्रियों को मार्ग परिवर्तन, बढ़े हुए यात्रा समय और उनकी यात्रा के दौरान किसी भी तकनीकी ठहराव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए. यह सूचना आगमन, बोर्डिंग और डिजिटल अलर्ट के माध्यम से दी जानी चाहिए. 

यात्रियों को मार्ग परिवर्तन, बढ़े हुए यात्रा समय और उनकी यात्रा के दौरान किसी भी तकनीकी ठहराव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए. यह सूचना आगमन, बोर्डिंग और डिजिटल अलर्ट के माध्यम से दी जानी चाहिए. 

Syyed Aamir Husain & Mohit Sharma
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Government has directed to implement passenger handling activities in the airspace between airports

Government has directed to implement passenger handling activities in the airspace between airports Photograph: (Social Media)

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने और ओवरफ्लाइट प्रतिबंधों को ध्‍यान में रखते हुए कई उड़ान मार्गों में बदलाव किया गया है, जिससे उड़ान की अवधि बढ़ गई है और तकनीकी ठहराव की संभावना है. यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइन ऑपरेटरों को तत्काल प्रभाव से बेहतर यात्री हैंडलिंग उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है.

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प्रमुख उपायों में शामिल हैं

यात्रियों को मार्ग परिवर्तन, बढ़े हुए यात्रा समय और उनकी यात्रा के दौरान किसी भी तकनीकी ठहराव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए. यह सूचना आगमन, बोर्डिंग और डिजिटल अलर्ट के माध्यम से दी जानी चाहिए. उड़ान के दौरान सेवाओं में बढ़ोतरी: एयरलाइनों को वास्तविक ब्लॉक समय के आधार पर खानपान में परिवर्तन करना आवश्यक है ताकि किसी भी तकनीकी ठहराव सहित पूरी उड़ान के दौरान पर्याप्त भोजन, जलपान और विशेष भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके.

चिकित्सा तैयारी: विमानवाहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान में चिकित्सा आपूर्ति पर्याप्त है तथा संभावित तकनीकी ठहराव वाले हवाई अड्डों पर आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता हो.

ग्राहक सहायता तैयारी: कॉल सेंटर और ग्राहक सेवा टीमों को देरी, छूटे हुए कनेक्शनों से निपटने और लागू विनियमों के अनुसार सहायता या मुआवजा प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

परिचालन में समन्वय: उड़ान परिचालन, ग्राहक सेवा, ग्राउंड हैंडलिंग, उड़ान के दौरान सेवाओं और चिकित्सा साझेदारों के बीच निर्बाध समन्वय आवश्यक है.

सभी एयरलाइनों को इस निर्देश को अनिवार्य रूप से मानने के लिए कहा गया है. इसका पालन न करने पर लागू नागरिक उड्डयन अपेक्षाओं (सीएआर) के तहत विनियामक कार्रवाई की जा सकती है. यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होता है और अगली सूचना तक लागू रहेगा.

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