केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के लिए अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, जल्द मिलेगी पेंशन

विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी औऱ कागजी दस्तावेजों के वेरीफिकेशन में लगने वाले समय की वजह से कर्मचारियों की पेंशन देर से आरंभ हो पाती है

विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी औऱ कागजी दस्तावेजों के वेरीफिकेशन में लगने वाले समय की वजह से कर्मचारियों की पेंशन देर से आरंभ हो पाती है

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Manoj Sharma
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central government issues pension (social media)

रिटायरमेंट के बाद government employees को जटिल सरकारी प्रक्रिया के चलते पेंशन पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. ऐसे सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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जटिल सरकारी प्रक्रियाओं और विभिन्न विभागों के बीच कागजी कार्रवाई की जरूरत की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन व संबंधित लाभ हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है. दरअसल विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी औऱ कागजी दस्तावेजों के वेरीफिकेशन में लगने वाले समय की वजह से कर्मचारियों की पेंशन देर से आरंभ हो पाती है. पेंशन पाने के लिए रिटायर कर्मचारी को अलग-अलग कार्यालयों के काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं. ऐसे कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए लंबी मशक्कत न करनी पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.

सेवानिवृति लाभ मिलने में देर नहीं लगेगी

केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब पेशन से संबंधित प्रक्रियाओं व कागजी कार्रवाई को सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से कुछ समय पूर्व ही पूरा कर लिया जाएगा. इस संबंध में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन और सेवानिवृति लाभ मिलने में देर नहीं लगेगी. केंद्र सरकार के इस नए दिशानिर्देश से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को अपनी पेंशन और पेंशन पैमेंट ऑर्डर या पीपीओ सही समय पर मिल जाए. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें सभी सरकारी विभागों को कहा गया है कि वे पेंशन से संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित समय पर पूरा कर लें, ताकि रिटायर होने के बाद कर्मचारी को पीपीओ जल्द मिल जाए.

दरअसल पीपीओ 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, जो कि रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को दिया जाता है. इसमें पेंशनर्स से संबंधित जानकारियां दर्ज होती हैं - जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेंशन की धनराशि और रिटायरमेंट की तारीख, आदि. पेंशन के लिए आवेदन देते समय कर्मचारी के पास पीपीओ नंबर का होना जरूरी होता है.

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