15 अगस्त से पूरे देश में शुरू हुआ FASTag वार्षिक पास, पहले ही दिन 1.4 लाख से ज्यादा लोगों ने लिया

NHAI ने हर टोल प्लाज़ा पर अधिकारियों को तैनात किया है ताकि पास यूज़र्स को यात्रा में कोई दिक्कत न हो. शिकायतों के लिए 1033 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन को भी मज़बूत किया गया है और इसमें 100 से ज्यादा नए एग्ज़िक्यूटिव जोड़े गए हैं.

NHAI ने हर टोल प्लाज़ा पर अधिकारियों को तैनात किया है ताकि पास यूज़र्स को यात्रा में कोई दिक्कत न हो. शिकायतों के लिए 1033 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन को भी मज़बूत किया गया है और इसमें 100 से ज्यादा नए एग्ज़िक्यूटिव जोड़े गए हैं.

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Syyed Aamir Husain
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FASTag annual pass

FASTag annual pass Photograph: (Social Media)

NHAI ने 15 अगस्त से पूरे देश में FASTag वार्षिक पास सुविधा शुरू कर दी है. यह सुविधा अब करीब 1,150 टोल प्लाज़ा पर लागू है. लोगों का रेस्पॉन्स पहले ही दिन ज़बरदस्त रहा.शाम 7 बजे तक लगभग 1.4 लाख लोगों ने वार्षिक पास खरीदकर एक्टिवेट किया और टोल प्लाज़ा पर करीब 1.39 लाख ट्रांजैक्शन दर्ज हुए. राजमार्ग यात्रा ऐप पर किसी भी समय 20 से 25 हजार लोग एक साथ एक्टिव रहते हैं.वार्षिक पास यूज़र्स को टोल पर ज़ीरो कटौती का SMS भी मिल रहा है.

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NHAI ने हर टोल प्लाज़ा पर अधिकारियों को तैनात किया है ताकि पास यूज़र्स को यात्रा में कोई दिक्कत न हो. शिकायतों के लिए 1033 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन को भी मज़बूत किया गया है और इसमें 100 से ज्यादा नए एग्ज़िक्यूटिव जोड़े गए हैं. वार्षिक पास एक बार में 3,000 का शुल्क लेकर 1 साल (या 200 टोल पार करने) तक मान्य रहेगा.यह केवल गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है और राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट से भुगतान के 2 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाएगा. आज FASTag की पैठ लगभग 98% है और देश में 8 करोड़ से ज्यादा यूज़र्स हैं.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर कार, जीप और वैन इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह पास एक्टिवेशन से एक वर्ष या 200 टोल ट्रिप, जो भी पहले हो, के लिए वैध है. सीमा पूरी होने पर, फास्टैग स्वचालित रूप से स्टैंडर्ड पे पर-ट्रिप मोड में बदल जाता है. पॉइंट-बेस्ड टोल प्लाजा के लिए हर एक-तरफा क्रॉसिंग को एक ट्रिप और वापसी को दो ट्रिप माना जाता है. क्लोज्ड और टिकट सिस्टम में प्रवेश से निकास तक की पूरी यात्रा को एक ट्रिप माना जाता है. केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहन ही इस पास के लिए पात्र हैं और यह केवल निजी उपयोग के लिए रजिस्टर्ड कारों, जीप और वैन को ही दिया जाएगा.

यह एनएचएआई और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मान्य है. राज्य राजमार्गों के टोल प्लाजा तब तक इसके दायरे में नहीं आते जब तक कि उन्हें केंद्रीय फास्टैग सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं किया जाता. पास खरीदने के लिए वाहन मालिकों के पास विंडस्क्रीन पर लगा एक एक्टिव फास्टैग होना चाहिए, जो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा हो.

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