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File Photo (Freepik)
Cigarette Price Hike: सिगरेट के दाम बढ़ने वाले हैं. दरअसल, भारत सरकार ने सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू कर दी है. एक फरवरी से केंद्र सरकार का आदेश लागू हो जाएगा. वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, नई एक्साइज ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये प्रति हजार स्टिक के आधार पर तय की गई है. ये टैक्स मौजूदा जीएसटी के बाद लगेगा.
अब जानें क्या है पूरा मामला
भारत में मौजूदा वक्त में सिगरेट पर कुल टैक्स करीब 53 प्रतिशत है. WHO द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत के मानक से ये बहुत कम है. सरकार का कहना है कि नई एक्साइज ड्यूटी की वजह से ये अंतर कम होगा और तंबाकू से होने वाली परेशानियों को रोकने में भी इससे मदद मिलेगी.
The Finance Ministry on Wednesday (December 31) notified a major revision in excise duty on cigarettes and tobacco products, effective February 1, 2026.
— ANI (@ANI) January 1, 2026
According to the notification issued, the government has imposed an additional excise duty on cigarettes in the range of Rs… pic.twitter.com/oLmbdz7D0o
बता दें, सरकार ने दिसंबर 2024 को सेंट्रल एक्जाइज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूर किया था. इस वजह से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अस्थाई लेवी को खत्म कर दिया और परमानेंट टैक्स सिस्टम लागू किया. इसी संशोधित कानून की वजह से ही नई एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है.
कंपनियों पर दबाव बढ़ने की संभावना
सिगरेट की कीमतों में सरकार के इस फैसले से वृद्धि होगी. देश के करोड़ों स्मोकर्स पर इसका सीधा-सीधा असर पड़ेगा. सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे और उसकी बिक्री पर इससे प्रभाव पड़ेगा. कंपनियों पर दबाव बढ़ने की संभावना है. इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा अधिक टैक्स लगाकर तंबाकू के सेवन को कम करना है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में इससे कटौती होगी.
यूं लाभकारी हो सकता है सरकार का फैसला
उम्मीद है कि इस नीति से तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आ सकती है. आखिरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सरकार का ये फैसला लाभकारी हो सकता है.
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