Vice-President Election: उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है. सोमवार देर शाम उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया. इस्तीफे की वजह उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को बताया. उप राष्ट्रपति का इस्तीफा ऐसे वक्त पर सामने आया, जब संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ था. बता दें, उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है. देश के उप राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं.
धनखड़ के इस्तीफे के बाद से लोगों के बीच एक सवाल है कि अगर कोई उप राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे तो अगले चुनाव कब और कैसे होते हैं. चुनाव की प्रक्रिया क्या होती और तब तक ये पद कौन संभालता है.
Vice-President Election: बहुत महत्वपूर्ण होता है यह पद
भारत के संविधान के अनुसार, देश के उप राष्ट्रपति का पद बहुत ही अहम है. ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है. राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो वे ही ये पद संभालते हैं. राज्यसभा के सभापति भी उप राष्ट्रपति ही होते हैं.
Vice-President Election: उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है
उप राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा होता है. इस चुनाव संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं. खास तरह की वोटिंग से चुनाव होता है. इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है. वोटिंग के दौरान, हर एक सदस्य को दो-तीन उम्मीदवारों के नाम के आगे प्राथमिकता देनी होती है.
Vice-President Election: कितने दिन में करवाना होता है उप राष्ट्रपति का चुनाव
नियमों की मानें तो अगर देश के उप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हैं या फिर किन्हीं कारणों से वे पद पर नहीं रहते हैं तो इस पद को दोबारा भरने के लिए औपचारिक रूप से चुनाव होता है और 60 दिनों के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है.
Vice-President Election: कौन संभालता है राज्यसभा के सभापति का पद
संविधान के नियमों के मुताबिक, इस समय राज्यसभा की जिम्मेदारी राज्यसभा के उपसभापति संभालते हैं. उच्च सदन के कार्यवाहक सभापति के रूप में उपसभापति कार्यभार संभालते हैं. वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह इस पद को संभाल रहे हैं.