मंगलवार तक बिहार SIR की ड्राफ्ट लिस्ट सार्वजनिक करे चुनाव आयोग : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का ज़िलावार विवरण मंगलवार तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का ज़िलावार विवरण मंगलवार तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया है.

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Mohit Bakshi
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Supreme Court

Supreme Court Photograph: (Social Media)

क्या आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गया है? अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसके अनुसार ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न किए गए सभी नामों को कारणों सहित सार्वजनिक किया जाएगा.

 सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा? 

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का ज़िलावार विवरण मंगलवार तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. साथ ही, प्रत्येक मतदाता सूची से हटाए जाने के कारण (चाहे वह मृत्यु, प्रवास या दोहराव के कारण हो) भी बताए.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण ज़िला स्तर पर वेबसाइट पर मंगलवार तक सार्वजनिक करने को कहा है. साथ ही, उनके हटाए जाने के कारण (मृत्यु, प्रवास या दोहराव के कारण) भी बताए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी भी हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रदर्शित करेंगे.

एक महत्वपूर्ण निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को एक स्वीकार्य दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करेगा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के बारे में पारदर्शिता की आवश्यकता है ताकि लोग स्पष्टीकरण या सुधार मांग सकें.

 आपकी सुविधा के लिए, ये लिस्ट कहाँ उपलब्ध होगी? 

वेबसाइट पर: चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर ऐसे सभी मतदाताओं के नाम जारी करेगा. इसके साथ ही, यह भी बताया जाएगा कि आपका नाम क्यों हटाया गया है (जैसे: मृत्यु, डबल रजिस्ट्रेशन, या पता बदलने के कारण).
पंचायत कार्यालयों में: जिन लोगों की इंटरनेट तक पहुँच नहीं है, उनके लिए यह लिस्ट सभी पंचायत भवनों और खंड विकास कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएगी.

अपना नाम वापस कैसे जुड़वाएँ? 

अगर आपका नाम इस लिस्ट में है और आप पात्र मतदाता हैं, तो आप अपने आधार कार्ड की कॉपी के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. चुनाव आयोग इस प्रक्रिया की जानकारी अखबारों, टीवी और रेडियो के माध्यम से भी देगा.
यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी सही मतदाता लिस्ट में शामिल होने से न छूटे.
अपने EPIC नंबर से वेबसाइट पर अपना स्टेटस खोज सकते है.

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