ECI ने ईवीएम बैलेट पेपर में किया बड़ा बदलाव, बिहार से होगी शुरुआत

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और मतदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने निर्वाचन नियम 1961 के नियम 49B के तहत ईवीएम बैलेट पेपर के डिजाइन और प्रिंटिंग से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है.

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और मतदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने निर्वाचन नियम 1961 के नियम 49B के तहत ईवीएम बैलेट पेपर के डिजाइन और प्रिंटिंग से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है.

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Mohit Dubey
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evm Photograph: (social media)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और मतदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने निर्वाचन नियम 1961 के नियम 49B के तहत ईवीएम बैलेट पेपर के डिजाइन और प्रिंटिंग से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है. इन नए बदलावों के तहत पहली बार उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें ईवीएम बैलेट पेपर पर छपी होंगी. उम्मीदवार का बेहतर तस्वीर दिख सके इसलिए अब चेहरा तीन-चौथाई हिस्से में दिखाया जाएगा. इस बदलाव की शुरुआत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से होगी, जिसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.

बैलेट पेपर पर एकरूपता बनी रहेगी

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इसके अलावा, उम्मीदवारों और नोटा के सीरियल नंबर अब बोल्ड, साइज-30 फॉन्ट में और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के भारतीय अंकों में छपेंगे ताकि वे आसानी से पढ़े जा सकें. सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक ही फॉन्ट प्रकार और समान आकार में प्रदर्शित होंगे. जिससे बैलेट पेपर पर एकरूपता बनी रहेगी.

चुनावों में पूरे देश में लागू किया जाएगा

स्पष्टता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए बैलेट पेपर अब 70 जीएसएम पेपर पर प्रिंट होंगे. विधानसभा चुनावों में इसके लिए विशेष मानकों वाले गुलाबी रंग के पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा. पिछले छह महीनों में ईसीआई द्वारा किए गए 28 सुधारात्मक कदमों के बाद यह 29वां सुधार है. चुनाव आयोग का मानना है कि इन बदलावों से मतदान का अनुभव और बेहतर होगा. बिहार से शुरू हो रही यह पहल आने वाले चुनावों में पूरे देश में लागू किया जाएगा.

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