लखनऊ की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब होने पर सुनाया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. ऐसा न होने पर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. आपको बता दें कि वीर सावरकर पर दिए बयान के मामले में सुनवाई हो रही है. अदालत ने राहुल गांधी को हाजिर होने का निर्देश दिया. इस दौरान वे अदालत में पेश नहीं हुए.
पक्ष में पेश होने वाले शख्स को फटकार लगाई
शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडेय का कहना है कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी ने वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ बताया था. इसके बाद काफी हंगामा हुआ. इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इस पर सुनवाई लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में जारी है. सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से शामिल न होने के कारण अदालत ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया. इस दौरान पक्ष में पेश होने वाले शख्स को भी फटकार लगाई.
कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एसीजेएम-27 कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना पेशी में उपस्थित न होने के कारण फाइन के रूप में देनी होगी. ये 200 रुपये वादी वकील नृपेंद्र पांडे को देने का आदेश दिया गया है. अब कोर्ट ने 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने अंतिम मौका दिया है. अदालत ने साफ किया कि अगर राहुल गांधी इस तारीख को पेशी नहीं लगाते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
शिकायतकर्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था. इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है. लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया है.