CARS24 को कोर्ट का झटका: स्क्रैप सर्टिफिकेट न देने पर डिक्री पारित, निदेशकों के खिलाफ वारंट जारी

एक विधवा महिला को कार को स्क्रैप करने का सर्टिफिकेट और संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध न कराने पर दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ डिक्री/निर्णय पारित किया है.

एक विधवा महिला को कार को स्क्रैप करने का सर्टिफिकेट और संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध न कराने पर दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ डिक्री/निर्णय पारित किया है.

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Mohit Bakshi
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car24 Photograph: (social media)

एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, प्रमुख ऑनलाइन यूज्ड-कार प्लेटफॉर्म CARS24 को एक उपभोक्ता मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है. कंपनी द्वारा एक विधवा महिला को कार को स्क्रैप करने का सर्टिफिकेट और संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध न कराने पर दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ डिक्री/निर्णय पारित किया है.

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क्या है पूरा मामला? 

दिवंगत पति की कार बेचने वाली अंजू नामक महिला ने अपनी 2004 टोयोटा कोरोला को 07 अगस्त 2021 को CARS24 को स्क्रैप के तौर पर बेचा था. मूल वादा: CARS24 ने कार को स्क्रैप करने और इसके बदले में स्क्रैप सर्टिफिकेट (Scrap Certificate) और अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज़ जल्द से जल्द देने का आश्वासन दिया था.  धोखाधड़ी का आरोप: महिला का आरोप है कि CARS24 ने अपने सेलर प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया, लेकिन स्क्रैप सर्टिफिकेट देने के वादे को पूरा नहीं किया, जिससे उन्हें मजबूरन कार को स्क्रैप के लिए देने का गलत फैसला लेना पड़ा.

 अदालत का फैसला और निदेशकों पर कार्रवाई 

  • जब CARS24 ने दस्तावेज़ नहीं दिए, तो अंजू ने अपने वकील विक्रम सिंह जाखड़ के माध्यम से द्वारका कोर्ट्स, नई दिल्ली में एक सिविल मुकदमा दायर किया.
  •  निर्णय : 22 अक्टूबर 2024 को, कोर्ट ने CARS24 के खिलाफ फैसला सुनाते हुए अंजू के पक्ष में डिक्री पारित की.
  • कार्रवाई: कंपनी द्वारा इस फैसले का पालन न करने पर, गुरुग्राम जिला न्यायालय में एग्जीक्यूशन याचिका (EXE/162/2025) दायर की गई.
  •  वॉरंट जारी: कोर्ट ने 25 सितंबर 2025 को CARS24 के निदेशकों के खिलाफ शर्तों के साथ वारंट जारी करने का आदेश दिया.
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