Neet Paper Leak: बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है. नीट 2024 पेपरलीक मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को जमानत मिल गई है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मुखिया को न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया है. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के प्रावधानों के तहत ये फैसला लिया गया है क्योंकि गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है.
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जस्टिस सुनील कुमार ने मामले की सुनवाई की. बता दें, संजीव ने अदालत में याचिका दायर करके कहा था कि वह 90 दिनों से हिरासत में है, लेकिन सीबीआई ने अब तक उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने संजीव को जमानत देने का आदेश सुनाया.
बीते साल हुई थी पेपर लीक की घटना
बता दें, पांच मई 2024 को देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें गड़बड़ी के आरोप में पटना के शास्त्रीनगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था. बाद में केस ईओडबल्यू को सौंप दिया गया. इसके बाद जब पेपरलीक का मामला सामने आया तो केंद्र ने जांच सीबीआई को सौंप दिया. सीबीआई ने 23 जून 2024 को एफआईआर दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
अब तक 49 गिरफ्तार
नीट पेपरलीक मामले में अब तक 49 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. सीबीआई ने मामले में एक जुलाई को 13 आरोपियों के खिलाफ मूल आरोप पत्र दाखिल किया था. इसके बाद छह लोगों के खिलाफ 19 सितंबर 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी. सात अक्टूबर 2024 को दूसरा पूरक चार्जशीट 21 आरोपियों के खिलाफ और तीसरा पूरक आरोप पत्र 7 नवंबर 2024 को एक आरोपी के खिलाफ दाखिल किया गया था. इसके बाद चार के खिलाफ 22 नवंबर 2024 को चौथा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था. अब तक मामले में 45 लोगों के खिलाफ चार्टशीट दाखिल की जा चुकी है.