गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी-कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बसंत कुमार रथ को सार्वजनिक हित में तत्काल प्रभाव से समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी।
गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, मुझे ऊपर उद्धृत विषय पर 7 अगस्त, 2023 के पुलिस डिवीजन को संदर्भित करने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने बसंत कुमार रथ, आईपीएस (एजीएमयूटी: 2000) की समयपूर्व सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी है। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(3) के तहत सार्वजनिक हित में नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्ति दी जाती है।
इसमें यह भी कहा गया है कि रथ की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के 7 अगस्त, 2023 के आदेश की एक प्रति संलग्न है।
अनुरोध है कि आदेश की एक प्रति रथ को तीन महीने की अवधि के लिए उनके वेतन और भत्तों की कुल राशि के बराबर राशि के चेक के साथ दी जाए, जिसकी गणना उसी दर पर की जाए, जिस पर वह पहले आहरित कर रहे थे।
यह आदेश 7 अगस्त का है। इसमें कहा गया है कि अपेक्षित राशि का चेक जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा तैयार किया जा सकता है और उसे तामील किए जाने वाले आदेश के साथ अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
इसमें कहा गया है, समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश की प्राप्ति की स्याही-हस्ताक्षरित दिनांकित पावती के साथ-साथ अपेक्षित राशि के चेक रथ, आईपीएस (एजीएमयूटी: 2000) से प्राप्त किए जा सकते हैं और जल्द से जल्द इस मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं।
पिछले महीने गृह मंत्रालय ने रथ का निलंबन अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया था।
उन्हें घोर कदाचार और दुर्व्यवहार के लिए जुलाई 2020 में निलंबित कर दिया गया था।
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Source : IANS