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Himanta Biswa Sarma
Assam: असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में दो दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है. हिंसक प्रदर्शन में अब तक दो लोगों की मौत हो गई है. असम के मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा ने अब प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है. मंगलवार को उन्होंने कहा कि स्थिति पर वे करीब से नजर रख रहे हैं. सीएम का कहना है कि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. हिंसा में पुलिस के 48 जवान भी घायल हो गए हैं.
जानें क्या बोले सीएम सरमा
मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम कार्बी आंगलोंग की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं. ये बहुत दुख की बात है कि आज के प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गई. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किया जाएगा. सीएम ने पोस्ट में आगे कहा कि हम सामान्य स्थिति बहाल करने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने के लिए संबंधित लोगों के साथ लगातार संपर्क बना रहे हैं. पीड़ित परिवार के बारे में सीएम ने कहा कि मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर जरूरी सहायता प्रदान की जाएगी.
I am closely monitoring the situation in West Karbi Anglong. It is deeply painful that two persons lost their lives during today’s unrest.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 23, 2025
Additional security forces will be deployed in Kherani tomorrow to maintain peace. We are in constant touch with all concerned to restore…
हिंसा रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने उठाया ये कदम
कार्बी आंगलोंग की जिला मजिस्ट्रेट नीरोला फांगचोपी ने हिंसा रोकने, सार्वजनिक जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए 22 दिसंबर से अगले आदेश तक BNS की धारा 163 लागू की है. इसके तहत पांच और पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. शाम पांच बजे से लेकर सुबह छह बजे तक आम लोगों और निजी वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. सार्वजनिक स्थानों पर रैलियां, धरना-प्रदर्शन, मशाल जुलूस और धरनों पर भी रोक है. आग्नेयास्त्र ले जाने और पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध है. कोई भी भड़काऊ और राष्ट्र-विरोधी भाषण, पोस्टर और दीवार पर लिखना मना है. लाउड स्पीकर्स और माइक्स का इस्तेमाल भी परमीशन के बिना नहीं किया जा सकता है.
इस प्रतिबंध से पुलिस, सेना और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-जवान मुक्त हैं. मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग आवाजाही कर सकते हैं. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और सरकारी और निजी कार्यालय में सामान्य रूप से काम करेंगे.
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