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4 जवानों को गोली मारकर हत्या करने वाले जवान को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है. कल यानी शनिवार को जनरल कोर्ट मार्शल (GCM) ने दोषी जवान को आजीवन कारावास और सेवा से बर्खास्तगी की सजा मुकर्रर की है. बता दें कि दोषी देसाई मोहन और पीड़ित सागर बन्ने, कमलेश आर, संतोष नागराल और योगेशकुमार जे, आर्टिलरी के 80 मीडियम रेजिमेंट से थे. पांचों मेस में सहकर्मी भी थे.
12 अप्रैल, 2023 को देसाई मोहन ने उच्च सुरक्षा वाले बठिंडा सैन्य स्टेशन पर चारों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
इन धाराओं पर दर्ज हुआ मुकदमा
गौरतलब है कि, मोहन पर सेना की धारा 69 के तहत, जो कहती है- कोई भी व्यक्ति, भारत में या उसके बाहर सिविल अपराध करता है, उसे अपराध का दोषी माना करार दिया जाएगा, के तहत आरोप दर्ज किए गए थे.
इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि, इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और हथियार और गोला-बारूद की चोरी के लिए सेना अधिनियम की धारा 52 (ए) के तहत चोरी के दो मामले भी दर्ज किए गए हैं.
क्या था पूरा मामला?
जानकारों ने बताया कि, शनिवार को कर्नल एस दुसेजा की अध्यक्षता में GCM द्वारा घोषित निष्कर्ष और सजा उच्च सैन्य अधिकारियों द्वारा जांच के अधीन हैं. मामले की जांच में पाया गया था कि, देसाई ने अपने चार सहयोगियों की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वे ऑफिसर्स मेस के पास अपने कमरे में सो रहे थे. बठिंडा जिला पुलिस को मौके से 19 खाली खोल मिले थे.
वहीं 12 अप्रैल को छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR के अनुसार, दोषी मोहन ने आरोप लगाया कि उसने अपराध स्थल के पास सफेद कुर्ता-पायजामा में दो नकाबपोश लोगों को देखा था.
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