Ahmedabad Plane Crash: सरकार ने एयर इंडिया विमान हादसे में मृतकों की पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर ली है. न्यूज़ नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ितों को पार्थिव शरीर सौंपने के संबंध में एक गाइडलाइन जारी की गई है. जानकारी के मुताबिक, सड़क मार्ग के माध्यम से जो भी मृतकों के शवों को लेकर जाएगा, उसके लिए निशुल्क एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है. शव को लेने वाले रिश्तेदारों को अपने और मृतक के पहचान संबंधी दस्तावेज साथ लाने होंगे. सिविल अस्पताल कानूनी दस्तावेजों की पूरी फाइल तैयार करेगा. जिसमें पोस्टमार्टम (पीएम) रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल है और इसे रिश्तेदारों को सौंप देगा.
हवाई मार्ग से भी भेजे जाएंगे शव
जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया शवों को हवाई मार्ग से ले जाने में पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेगा. इसके लिए पीड़ित परिवार को समय रहते और इंडिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि एयर इंडिया पार्थिव शरीर के परिवहन की पूरी तरीके से व्यवस्था कर सके. जैसे ही डिटेल डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएगी, उसके बाद ही सिविल अस्पताल से मृतकों के रिश्तेदारों को, जिन्होंने अपने डीएनए नमूने उपलब्ध कराए हैं उनके पंजीकृत फोन नंबरों पर अस्पताल की ओर से संपर्क किया जाएगा.
मृतकों के परिजनों को किया जाएगा कॉल
एक बार डीएनए मैच कर जाएगा उसके बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल की ओर से निम्नलिखित नंबरों से रिश्तेदारों को फोन किया जाएगा. फोन कॉल उन्हें डीएनए के मिलन और शव लेने के लिए कब कहां और कितने बजे आना है इस बात की जानकारी दी जाएगी. सिविल अस्पताल निम्नलिखित आधिकारिक फ़ोन नंबरों से मृतकों के रिश्तेदारों और परिजनों से संपर्क करेगा. 9429915911, 9429916096, 9429916118, 9429916378, 9429916608, 9429916622, 9429916682, 9429916758, 9429916771, 9429916875.
शव लेने के लिए साथ लाने होंगे ये दस्तावेज
अस्पताल ने प्रारंभिक तौर पर यह तय किया है कि जिस व्यक्ति ने अपना डीएनए सैंपल दिया है उसी व्यक्ति को शव सौंपा जाए, लेकिन अगर यह संभव नहीं हुआ तो उसके परिवार का कोई करीबी रिश्तेदार को शव दिया जा सकता है, हालांकि इसके लिए उसे अपने साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा. जिससे कि आधिकारिक तौर पर उसे पार्थिव शरीर सौंपा जा सके. शव लेने वाले व्यक्ति को अपनी और मृतक की पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ लाने होंगे-
1. व्यक्ति का आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी स्वीकृत फोटो पहचान पत्र (मूल).
2. मृतक का आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी (मूल या एक प्रति).
3. मृतक से उनके संबंध को साबित करने वाला एक दस्तावेज़.
4. डीएनए सैंपल जमा करने के दौरान रजिस्टर किया गया फोन नंबर.
यदि कोई करीबी रिश्तेदार व्यक्तिगत रूप से आने में असमर्थ है और इसके बजाय किसी और को शव लेने के लिए अधिकृत करता है, तो उन्हें अपने दस्तावेजों के साथ एक उचित प्राधिकरण पत्र प्रदान करना होगा.
अस्पताल द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज
अस्पताल मृतक के रिश्तेदारों के लिए एक फाइल तैयार करेगा, जिसमें पोस्टमार्टम (पीएम) रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य सभी आवश्यक कानूनी दस्तावेज शामिल होंगे. रिश्तेदारों को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ सिविल अस्पताल आना चाहिए और सिविल अस्पताल के D2 ब्लॉक में स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उन्हें रिपोर्ट करना होगा. यदि उन्हें वहां पहुंचने में कोई परेशानी हो रही है तो जिस नंबर से उनके पास फोन आया है उसी नंबर पर कॉल करके वह आसानी से पहुंच सकते हैं.