इन राज्यों के कुछ हिस्सों में अगले 6 महीने के बढ़ाई गई AFSPA, जानें क्या है वजह

AFSPA: देश के अशांत क्षेत्रों में केंद्र सरकार सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) लागू करती है. इस बीच दो राज्यों में अगले छह महीने के लिए केंद्र ने इस अधिनियम को बढ़ा दिया है. जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी.

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Suhel Khan
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AFSPA extended in Nagaland and Arunachal

दो राज्यों में 6 महीने के लिए बढ़ाई गई अफस्पा (File Photo)

AFSPA: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र ने ये फैसला दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया है. जानकारी के मुताबिक, अफस्पा को नागालैंड के 8 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और कई अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ाया है.

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गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. जिसमें कहा गया है कि, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांच अन्य जिलों समेत कुल आठ जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों तक बढ़ाने की घोषणा की है.

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बता दें कि 1 अप्रैल, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए नागालैंड के जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह घोषणा की गई कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत इन क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है.

केंद्र ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा

गृह मंत्रालय ने कहा कि नागालैंड में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई. अधिसूचना में कहा गया कि समीक्षा के बाद 1 अक्टूबर, 2024 से अगले छह महीने की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत जिलों और पुलिस स्टेशन क्षेत्रों को फिर से 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता. 

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इन जिलों में लागू की गई अफस्पा

नागालैंड के जिन जिलों में फिर से AFSPA फिर से लागू किया गया उनमें दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं. नागालैंड में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्ज़ा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं. वहीं  मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन आता है.

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इसके साथ ही लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन को भी 'अशांत' घोषित किया गया है. इसके अलावा, वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन, नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले के घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशनों को भी AFSPA के तहत 'अशांत' घोषित किया गया है.

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