Advertisment

गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की 63 लाख को संपत्ति कुर्क के आदेश, एक अपराधी जिला बदर

गैंगस्टर एक्ट में आरोपी की 63 लाख को संपत्ति कुर्क के आदेश, एक अपराधी जिला बदर

author-image
IANS
New Update
63--20231031164506

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामित एक अभियुक्त के खिलाफ बड़़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अभियुक्त की अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।

अभियुक्त मोहम्मद फैजान के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कुर्क अचल संपत्ति में मुरादाबाद स्थित भीमाठेर में 140 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट हैं। जिसकी अनुमानित कीमत 31,74,058 रुपए है। दूसरा आवासीय प्लॉट 210 वर्गमीटर था, जिसकी अनुमानित कीमत 31,74,058 है। कुल अचल संपत्ति करीब 63,48,116 रुपए को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।

साथ ही पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त कर्ण उर्फ करन को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर करने का आदेश भी दिया गया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment