बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों अपने नए आदेशों और निर्देशों को लेकर चर्चा में है। इस बीच विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थान नहीं चलाने के निर्देश दिए जाएं।
अपर मुख्य सचिव के आदेश को कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की कवायद मानी जा रही है। इसे लेकर विभाग अगस्त में तीन चरणों में अभियान चलाएगा।
1 से 7 अगस्त तक जिले के सभी कोचिंग संस्थानों की सूची बनेगी। 8 से 16 अगस्त तक डीएम कोचिंग संस्थाओं के संचालकों की बैठक बुलायेंगे और उन्हें अगाह करेंगे। इसके बाद 16 से 31 अगस्त के बीच दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया जायेगा।
इस दौरान आदेश का उल्लंघन होने पर लिखित चेतावनी दी जायेगी। 31 अगस्त के बाद कोचिंग संस्थान चेतावनी के बाद भी अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं लाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
सरकार शिक्षण संस्थानों में छात्रों की कमी का कारण कोचिंग को मानती है। सरकारी स्कूल के समय पर ही कोचिंग के संचालन का प्रभाव स्कूलों की उपस्थिति पर पड़ता है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षक स्कूल के समय में ही कोचिंग संस्थानों में जाकर पढ़ाते हैं, जिसे रोकने के लिए विभाग ने ऐसा निर्णय किया है। देखने वाली बात होगी कि इस निर्णय का कितना लाभ होता है।
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Source : IANS