26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की 12 दिन बढ़ाई गई कस्टडी, NIA ने कोर्ट से की थी रिमांड बढ़ाने की मांग

Tahawwur Rana: 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा की कस्टडी को 12 दिन बढ़ा दिया गया था. एनआईए ने कोर्ट से उसकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी. जिसपर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई.

Tahawwur Rana: 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा की कस्टडी को 12 दिन बढ़ा दिया गया था. एनआईए ने कोर्ट से उसकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी. जिसपर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई.

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Suhel Khan
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Tahawwur Rana custody extended

मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की बढ़ाई गई कस्टडी Photograph: (ANI)

Tahawwur Rana: 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की कस्टडी को 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. तहव्वुर राणा को सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर राणी की कस्टडी बढ़ाने  की मांग की थी. जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने राणा की डिमांड को 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया.

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18 दिन एनआईए की हिरासत में रह चुका है राणा

बता दें कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कोर्ट ने 11 अप्रैल को 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया था. इस दौरान जांच एजेंसी ने राणा से नवंबर 2008 में हुए घातक हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ की. इस आतंकी हमले में 166 लोगों की जान गई थी, जबकि 238 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

मुंबई हमले को अंजाम देने के बाद तहव्वुर राणा भारत से भाग गया था. 10 अप्रैल को ही उसका प्रत्यर्पण भारत लाया गया था. एनआईए की एक टीम विशेष विमान ने उसे लेकर दिल्ली पहुंची थी. दिल्ली लाने के बाद 10 अप्रैल को ही उसे स्पेशल NIA कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया था. सोमवार को राणा की कस्टडी की समय सीमा खत्म हो रही थी.

शिकागो में गिरफ्तार किया गया था तहव्वुर राणा

बता दें कि भारत से भागने के बाद आतंकी तहव्वुर राणा को अक्टूबर 2009 में अमेरिका के शिकागो में गिरफ्तार किया गया था. अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने उसे गिरफ्तार किया था. राणा पर मुंबई के 26/11 और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप लगा है. बता दें कि इससे पहले राणा ने अपने परिवार से बात करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने  24 अप्रैल को खारिज कर दिया था. तहव्वुर राणा के वकील पीयूष सचदेवा ने तर्क दिया था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर उसे अपने परिवार से बात करने का मौलिक अधिकार है. तहव्वुर राणा का परिवार उसके इलाज को लेकर चिंतित है.

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